सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बेल रद्द करने से किया इनकार, पीड़िता परिवार की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बेल रद्द करने से किया इनकार, पीड़िता परिवार की याचिका खारिज
SvasJsNews | राष्ट्रीय रिपोर्ट
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की बेल रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अदालत हाईकोर्ट द्वारा दी गई राहत में इस स्तर पर दखल देने का आधार नहीं पाती। शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) की रेप पीड़िता के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर कर यह दावा किया था कि आसाराम को किसी गंभीर बीमारी का हवाला देकर बेल दिलवाई गई, जबकि वास्तविकता में वह स्वस्थ है और खुलकर घूम रहा है। परिजनों ने अदालत के समक्ष यह चिंता भी रखी कि आरोपी के बाहर रहने से मामले पर प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को सुरक्षा संबंधी भय बना रहता है।
पीड़िता के परिवार का कहना था कि हाईकोर्ट को राहत देने से पहले सभी मेडिकल रिपोर्टों की गहन जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने तर्क दिया कि आसाराम द्वारा स्वास्थ्य संबंधी आधारों का दुरुपयोग किया गया, जबकि जेल प्रशासन व संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट में गंभीर बीमारी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि बेल रद्द की जाए और आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में भेजा जाए ताकि मुकदमे की प्रक्रिया निष्पक्ष वातावरण में आगे बढ़ सके।
हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मौजूदा परिस्थितियों में हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कोई नया तथ्य या परिस्थिति सामने आती है, तो संबंधित पक्ष उचित कानूनी उपाय अपना सकते हैं।
इस निर्णय के बाद पीड़िता का परिवार निराश तो जरूर हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं, मामले को लेकर शाहजहांपुर सहित पूरे प्रदेश में फिर से चर्चा तेज हो गई है।
SvasJsNews मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है।



