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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 7.50 लाख की संपत्ति कुर्क, अपराध की कमाई से खरीदा गया ट्रैक्टर जब्त

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 7.50 लाख की संपत्ति कुर्क, अपराध की कमाई से खरीदा गया ट्रैक्टर जब्त

ब्यूरो रिपोर्टर – तुषार शुक्ला

लखीमपुर खीरी। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिंगाही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया है। संयुक्त कार्रवाई में करीब 7.50 लाख रुपये कीमत का ट्रैक्टर जब्त किया गया।पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी निघासन के मार्गदर्शन में थाना सिंगाही पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।पुलिस के अनुसार, थाना तिकुनियां में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 219/2025 से संबंधित अभियुक्त गुरप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह, निवासी ग्राम रननगर, थाना तिकुनियां, की अपराध से अर्जित धन से खरीदे गए ट्रैक्टर (UP31 CF 8476, मॉडल NH3600 TX PLUS) को जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।बताया गया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 15 जून 2026 के अनुपालन में शनिवार को क्षेत्राधिकारी निघासन शिवम कुमार, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, प्रभारी निरीक्षक सिंगाही दिलीप कुमार चौबे, पुलिस बल एवं राजस्व टीम की मौजूदगी में ट्रैक्टर को कुर्क कर लिया गया।
पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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