लखीमपुर खीरी में स्कूली वाहनों पर एआरटीओ का सख्त एक्शन, 17 वाहनों का चालान, 10 वाहन थानों में निरुद्ध

लखीमपुर खीरी में स्कूली वाहनों पर एआरटीओ का सख्त एक्शन, 17 वाहनों का चालान, 10 वाहन थानों में निरुद्ध
ब्यूरो रिपोर्टर- तुषार शुक्ला
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लखीमपुर खीरी : सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन शांति भूषण पांडेय ने बताया है कि आज चेंकिग के दौरान 17 स्कूली वाहनो को चेक किया गया चेंकिग के दौरान अनफिट 04 अनाधिकृत संचालित एवं 2 अन्य वाहनो को बंद किया गया तथा जिसमें 4 निजी वाहन जो स्कूल में संचालित पायी गई जिसे थाने में निरूद्ध किया गया। कार्यालय कर्मचारियो द्वारा विभिन्न विद्यालयो मे जाकर वाहनो का भौतिक निरीक्षण एवं प्रपत्रो की जॉच करते हुये प्रपत्रो को वैध कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है।
जनपद लखीमपुर खीरी के समस्त ऐसे स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिनके स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/ बीमा/प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे अपने स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण का कार्य तत्काल करा लें, अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम में दी गई व्यवस्थानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही श्री पांडे ने नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावकों से भी अपील की है कृपया प्राइवेट वाहनो /अनफिट वाहनों से अपने बच्चों को कदापि स्कूल न भेजें।
उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रधानाचार्या/विद्यालयों संचालकों से भी इस संबंध में अपील की जाती है कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुये अपने-अपने विद्यालयों/ स्कूलों में स्कूली वाहनों के रूप में संचालित ऐसे स्कूली वाहनें जिनकी फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका संचालन कदापि न होने दें एवं ऐसे वाहन स्वामियों को उन्हें अपनी स्कूली वाहनों की फिटनेस/परमिट/बीमा/प्रदूषण नवीनीकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं असुविधा से बचा जा सकें।
दिनांक 08 से 15 जुलाई तक पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक एवं सख्त प्रवर्तन कार्यवाही संपादित की जायेगी और बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना बीमा, बिना प्रदूषण आदि सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर रहे स्कूली वाहनों के विरूद्ध सख्ती से चालान/बंद कर कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के दौरान, स्कूल स्वामित्व में संचालित असुरक्षित/अनफिट वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही के साथ-साथ निजी क्षेत्र के उन वाहनों की भी कड़ी चेंकिग की जायेगी जो बिना बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण, बिना बीमा या निर्धारित सुरक्षा मानको का उल्लघंन करते हुए स्कूली बच्चो का परिवहन कर रहें है ऐसे वाहनो के विरूद्व निरूद्ध/चालान की कार्यवाही की जायेगी।



