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सलोन नगर पंचायत उप निर्वाचन में प्रत्याशियों के वाहनों की अनुमति के लिए दिशा निर्देश जारी

सलोन नगर पंचायत उप निर्वाचन में प्रत्याशियों के वाहनों की अनुमति के लिए दिशा निर्देश जारी

रायबरेलीः- 01 अक्टूबर 2026
          जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) रायबरेली सरनीत कौर ब्रोका ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा नगरीय निकाय उप निर्वाचन, माह सितम्बर/अक्टूबर, 2026 के अन्तर्गत मतदान स्थल पर समुचित व्यवस्था तथा मतगणना स्थल पर समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी स्थायी, आदेशों/परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार मतदान व मतगणना स्थल पर पूर्ण एवं समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये है, जिससे कि उप निर्वाचन सकुशल सम्पन्न हो सके।
          जिला निर्वाचन अधिकारी न दिये गये निर्देश के क्रम में नगरीय निकाय उप निर्वाचन, माह सितम्बर/अक्टूबर, 2026 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी निर्देशानुसार नगर पंचायत सलोन, जनपद रायबरेली के रिक्त अध्यक्ष पद के सविरोध उप निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
          उन्होंने बताया है कि नगर पंचायत सलोन, जनपद रायबरेली के रिक्त अध्यक्ष पद के सविरोध उप निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग उप जिलामजिस्ट्रेट सलोन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। प्रचार-प्रसार दिवसों में प्रचार-प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसो में प्रत्याशियों द्वारा रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा), अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर उप जिलामजिस्ट्रेट सलोन द्वारा प्रत्याशियों को वाहन के पास निर्धारित प्ररूप पर जारी किया जाएगा। जारी किए गए वाहन पास को मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।
          प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप में वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जाएगा। उप जिला मजिस्ट्रेट सलोन द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक रायबरेली के यहाँ भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा नगर पंचायत सलोन के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम०वी०एक्ट) का उल्लंघन न हो। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में सम्मिलित किया जायगा। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेंगे। केवल प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है।
          निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिए करा सकते हैं। मतदान दिवसों पर नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा। मतगणना के दिन नगर पंचायत सलोन के रिक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।
          जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिलामजिस्ट्रेट सलोन, जनपद रायबरेली को निर्देश दिये है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए नगर पंचायत सलोनके रिक्त अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन हेतु सभी प्रत्याशियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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