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धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 02 जनवरी तक लागू: एडीएम

धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 02 जनवरी तक लागू: एडीएम

रायबरेली, 04 नवम्बर 2025
जनपद में 05 नवम्बर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान प्रान्तीय मेला, 16 नवम्बर को वीरागंना ऊदा देवी शहीद दिवस, 23 नवम्बर को चौधरी चरण सिंह जन्म दिवस, 24 नवम्बर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, 25 दिसम्बर को किसमस-डे, 01 जनवरी 2026 को नववर्ष प्रारम्भ व पूर्णिमा/अमावस्या, पर्व पर गंगा स्नान एवं आयोग से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की गतिमान वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समवाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नही है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक पक्षीय रूप से 04 नवम्बर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।

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