उत्तर प्रदेशदेशब्रेकिंग न्यूज़रायबरेली

चौपाल लगाकर महिलाओं को किया गया जागरूक

चौपाल लगाकर महिलाओं को किया गया जागरूक

रायबरेली, 01 नवम्बर 2025
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार मिशन शक्ति 5.0 के तहत घरेलू हिंसा/दहेज उन्नमूलन थीम पर तहसील- ऊंचाहार में जागरूकता चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा 2005, दहेज उन्नमूलन विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि महिलाओं पर घरेलू हिंसा होती है तो पीड़ित महिला 60 दिनों के भीतर तत्काल दीवानी उपचार प्राप्त कर सकती है। पीड़ित महिलाएँ इस अधिनियम के तहत किसी भी वयस्क पुरुष अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकती हैं, जो उसके साथ घरेलू संबंध में है यहां तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही हैं, प्रस्तावित कानून के तहत कानूनी संरक्षण की हकदार हैं। साथ ही बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार, विवाह के संबंध में दुल्हन या दूल्हे या उनके रिश्तेदारों से सीधे या परोक्ष रूप से दहेज मांगना एक दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए छह महीने से लेकर दो साल तक का कारावास और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है ।दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता फैलाना, कड़े कानून बनाना और उन्हें सख्ती से लागू करना, बेटियों को सशक्त बनाना, और सामाजिक मानसिकता को बदलना आवश्यक है। इसमें बेटियों को अच्छी शिक्षा और करियर के अवसर देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और विवाह को एक व्यावसायिक सौदा मानने के बजाय आपसी सम्मान और प्यार का रिश्ता मानना है। इसके साथ ही शासन से संचालित विभागीय योजनाओं जैसे- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना पर विस्तृत जानकारी देते हुऐ वन स्टाफ सेंटर के बारे में व टोल फ्री नंबर के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर केस वर्कर अर्चना उपस्थित रहीं।

Related Articles

Back to top button