बाल विवाह मुक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन संपन्न

बाल विवाह मुक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजन संपन्न
रायबरेली:- 28 फरवरी 2026
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं मुख्य विकास अधिकारी अंजू लता के निर्देशन में विभाग द्वारा “बाल विवाह मुक्त” के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया एवं बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है।
कार्यक्रम में मैनेजर अजय त्रिपाठी, मेनका त्रिपाठी, संरक्षण अधिकारी वीरेंद्र पाल, जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी, ए0एच0टी0यू0 थाना प्रभारी रशीद, टीटू गौतम एवं स्टाफ सीमा मिश्रा, दीपा काला की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



