बदायूं में 25 हजार के इनामी वांछित आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी
ब्यूरो रिपोर्ट बदायूं- SvasJsNews

बदायूं में 25 हजार के इनामी वांछित आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली, दरोगा भी घायल; तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद
बदायूं। थाना अलापुर क्षेत्र में गौकशी के मामले में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी जुम्मन पुत्र गट्टे उर्फ कमरउद्दीन को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, चार खोखे, तीन जिंदा कारतूस, एक छुरा और रस्सी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 22 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौकशी के मामले में वांछित आरोपी ककराला-कादरचौक मार्ग पर ईंट भट्ठे के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर थाना अलापुर और कादरचौक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से चार राउंड फायरिंग की। इस दौरान उपनिरीक्षक कमर अहमद के दाहिने हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आरोपी जुम्मन के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी और उपनिरीक्षक कमर अहमद को उपचार के लिए जिला अस्पताल, बदायूं में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार उपचार के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
7 सितंबर की घटना से जुड़ा होने का पुलिस का दावा
पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी जुम्मन ने कथित तौर पर बताया कि 7 सितंबर 2026 की रात उसने अपने साथी के साथ ग्राम गौरामई, थाना अलापुर के जंगल क्षेत्र से एक घूमंतु गौवंशीय बछड़े को पकड़कर गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। इस दावे की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों के आधार पर होगी।
कई मुकदमों का उल्लेख
पुलिस ने आरोपी का आपराधिक इतिहास भी जारी किया है। प्रेस नोट के अनुसार उसके विरुद्ध वर्ष 2009 से 2026 तक IPC, गैंगस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, BNS और आर्म्स एक्ट से संबंधित कुल आठ मुकदमों का उल्लेख है।
पुलिस टीम
कार्रवाई में थाना अलापुर के थानाध्यक्ष सनी चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम तथा थाना कादरचौक के थानाध्यक्ष विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शामिल रही।
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नोट: खबर में मुठभेड़, फायरिंग, बरामदगी, पूछताछ और आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य पुलिस के आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर हैं। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।



